अटल पेंशन योजना भारत में आई अन्य प्रमुख योजनाओं में से एक है, यह योजना काफी ज्यादा सफल भी रही और इससे आम जनता को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ. अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 के समय में शुरू की गई थी.
यह योजना खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं उठा पा रहे थे. हालाकि यह आश्चर्यजनक बात है कि केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली.
देश के तमाम लोगों को बुढ़ापे के वक्त पेंशन के जरिए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना जैसी मुहिम चलाई जो काफी ज्यादा सफल भी है.
इसमें यह भी सुविधा है कि जो लोग टैक्सपेयर्स नहीं है, वे अपनी मर्जी से इस स्कीम में योगदान कर सकते हैं.
आइए, इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखेंगे कि किस नियम के तहत आप पैसे जमा कर सकते है और इस योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते है?
आपको किन दस्तवेजो की आवश्यकता पड़ेगी, इत्यादि।
अटल पेंशन योजना क्या है?
सबसे पहले तो आप जिस सवाल के लिए इस आर्टिकल पर आए हैं, उस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना आखिर है क्या?
हर इंसान अपने भविष्य को सुरक्षित तथा आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए पूंजी जमा करना चाहता है और इसके लिए कोई ना कोई प्लान जरूर करता है.
ऐसे में अगर आप रिटायरमेंट के बाद किसी पर पैसे के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके भविष्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.
भारत सरकार देश के तमाम लोगों को बुढ़ापे में रेगुलर इनकम की चिंता से तथा बुढ़ापे के वक्त आर्थिक परेशानियों से मुक्त करने के लिए अटल पेंशन योजना चलाती है.
भारत सरकार के इस पेंशन योजना में 18 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र के कोई भी लोग, जो अपने आगे के भविष्य के लिए पूंजी जमा करना चाहते हैं वह निवेश कर सकते हैं.
जो लोग टैक्सपेयर्स नहीं है, वे इस स्कीम में योगदान करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं. इस स्कीम में आपको 60 की उम्र तक अंशदान करना होता है.
60 की उम्र के बाद आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, और कोई परेशानी न झेलनी पड़े उसे देखते हुए आपके जमा पूंजी से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.
अगर इसे परिभाषित करते हुए कहे तो APY भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एक मासिक पेंशन योजना है।
आप 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5000 रुपये के बीच पेंशन राशि चुन सकते हैं। साथ ही, आप 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच APY खाता खोल सकते हैं।
60 वर्ष से पहले खाता धारक की मृत्यु होने पर राशि निकास कैसे करें?
अटल पेंशन योजना के तहत यह नियम है की अगर 60 वर्ष से पहले ही अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसकी पूरी जमा पूंजी उसके नॉमिनी को लौटाई जाती है और वह नॉमिनी कोई भी हो सकता है जैसे उसका बेटा, बेटी, पति-पत्नी या कोई अन्य व्यक्ति.
लेकिन इसमें ये भी सुविधा है कि अगर खाताधारक का पति या पत्नी जीवित है, तो उसे स्कीम को चालू रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है.
ऐसी स्थिति में उस मृत व्यक्ति के जीवनसाथी के मर्जी पर है कि वे स्कीम को आगे चालू रखना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं.
मृत व्यक्ति का जीवनसाथी चाहे तो अटल पेंशन योजना का अकाउंट बंद भी करा सकता है और जमा किए गए पैसे वापस भी ले सकता है.
अगर वह अपने लिए बुढ़ापे की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहे, तो अकाउंटहोल्डर की मृत्यु के बाद भी 60 की उम्र पूरी होने तक निवेश को लगातार जारी रखकर 60 वर्ष पूरे होने के बाद खुद जीवनभर बेहतर पेंशन राशि प्राप्त कर सकता है.
60 वर्ष के बाद मौत होने पर राशि निकास कैसे करें?
मान लीजिए की अकाउंट होल्डर जो 60 वर्ष पूरे होने के बाद पेंशन का लाभ उठा रहा है और अचानक उसकी मौत हो जाती है तो इस स्थिति में यदि मृतक का जीवन साथी जीवित है तो उसके जीवनसाथी को आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाता है.
जब किसी व्यक्ति को इस योजना का अकाउंट होल्डर बनाया जाता है तो उसी वक्त उसके जीवन साथी को डिफॉल्ट नॉमिनी के तौर पर नाम दे दिया जाता है और 60 वर्ष के बाद अकाउंट होल्डर की अगर मौत हो जाती है तो पेंशन की जितनी राशि अकाउंट होल्डर को दी जाती थी उतनी ही राशि नॉमिनी यानी उसके जीवनसाथी को दी जाती है.
नॉमिनी क्या होता है?
ऊपर उल्लेख की गई बातों में नॉमिनी का जिक्र हुआ है. हालांकि, जो लोग अकाउंट होल्डर है उन्हें पता होगा कि नॉमिनी क्या होता है.
लेकिन अगर आप नहीं जानते कि नॉमिनी का मतलब क्या है, तो चिंता की कोई बात नहीं है हम आपको बताएंगे कि नॉमिनी क्या होता है?
नॉमिनी का मतलब होता है पहले अकाउंट होल्डर के बाद, उसी अकाउंट का दूसरा मालिक.
यानी अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है, तो अकाउंट होल्डर के द्वारा पहले से चुना गया एक व्यक्ति, उस अकाउंट का और उस जमा पूंजी का मालिक बन जाता है.
यानी वहीं दूसरा व्यक्ति नॉमिनी कहलाता है और इस योजना के तहत अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को उसकी पेंशन का लाभ मिलता है.
अटल पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन दे सकते है?
हालांकि हमने आपको बताया कि इस योजना का लाभ हर भारतीय नागरिक किंतु इसके साथ कुछ शर्ते भी है।
यदि आप उन शर्तो को पूर्ण करते है, तो आप इसके अंतर्गत आवेदन दे सकते है।
- हर नागरिक जिनकी उम्र 18-40 वर्ष के बीच है वो सब इस योजना के लिए आवेदन दे सकते है।
- केवाईसी के लिए आधार का होना जरूरी है।
- यदि वर्तमान में आपके पास आधार कार्ड मौजूद नहीं है तो बाद में आप आधार विवरण जमा कर सकते है।
- आपके पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
अटल पेंशन योजना के लिए कौन योग्य नहीं है?
सरकार ने अटल पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ मानदंडों को तय किया है। यदि आप उन्हें पूर्ण नहीं कर सकते है तो आप इसके लिए योग्य नहीं है।
- यदि नागरिक आयकर दाता है।
- यदि उन्हें किसी सरकारी सुरक्षा योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत मदद मिलती है।
- यदि आप प्रवासी भारतीय (एनआरआई) है और यदि आप इस योजना के कार्यकाल के दौरान एनआरआई बन जाता है, तो उनका खाता बंद कर दिया जाता है और संपूर्ण जमा की गई राशि व अर्जित ब्याज खाताधारक की वापस कर दी जाती है।
अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कैसे करें?
यदि आप APY योजना के लिए पात्र हैं, तो APY खाता ऑनलाइन खोलने के लिए चरण-दर-चरण दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं।
कोई APY खाता दो तरह से खोल सकता है; एक बैंक शाखा, एक डाकघर, या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वेबसाइट के माध्यम से।
आपको उन बैंकों को खोजना होगा जिनके माध्यम से आप APY खाता खोल सकते हैं। NSDL की E-NPS APY पंजीकरण वेबसाइट के अनुसार, वर्तमान में 18 बैंक APY खाता खोलने का समर्थन करते हैं, जिनमें केनरा बैंक, ICICI बैंक, RBL बैंक, इंडियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक आदि शामिल हैं। NSDL वेबसाइट पर पूरी सूची देखें।।
अटल पेंशन योजना के दस्तावेज़ों में व्यक्ति के बचत खाते की बैंक और शाखा का विवरण, विधिवत भरा हुआ APY पंजीकरण फॉर्म, आधार/मोबाइल नंबर के साथ-साथ बचत खाते की शेष राशि का विवरण शामिल है।
सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए अटल पेंशन योजना का वेबसाइट खोलें और फिर बताई गई सभी जानकारियों को भरें जैसे- बैंक खाता संख्या, आधार संख्या दर्ज करें, ईमेल आईडी, आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें, आधार संख्या का अंतिम अंक दर्ज करें.
अब आधार ऑफलाइन ई-केवाईसी एक्सएमएल फाइल अपलोड करें. आपके पेपरलेस ऑफलाइन ईकेवाईसी के लिए शेयर कोड को भरना होगा. अंत में कैप्चा जोड़ें और दर्ज करें.
उसके बाद अंतिम प्रक्रिया में दोबारा से जानकारी को जांच लें और फॉर्म को सबमिट कर दें.
अटल पेंशन योजना कर लाभ:
अटल पेंशन योजना खाते का ग्राहक आयकर अधिनियम की धारा 80CCD के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती सहित कर लाभ का आनंद ले सकता है।
इस योजना के माध्यम से अर्जित बचत को कर से छूट प्राप्त है।
अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में, हमारे भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, अटल पेंशन योजना को प्रधान मंत्री जन धन योजना की निरंतरता में ग्रामीण और असंगठित श्रम क्षेत्र में काम करने वालों को लाने के लिए शुरू किया गया था।
यह एक प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं में से एक है।
इसका उद्देश्य हर भारतीय को एक स्थिर पेंशन देना है।
लेकिन वृद्धावस्था में पेंशन पाने के लिए आपको अपनी मासिक कमाई का एक हिस्सा अलग रखना चाहिए और उसी के अनुसार इस योजना में निवेश करना चाहिए।
जितना अधिक आप निवेश करेंगे, उतनी अधिक पेंशन आपको मिल सकती है।
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित, इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
चूँकि यह योजना अल्प आय वाले लोगों पर लक्षित है, आवेदक वह है जो किसी भी तरह से कर का भुगतान नहीं करता है और करदाता भी पात्र नहीं हैं।
अब से इन बचतों को कर से छूट दी गई है। इसलिए अटल पेंशन योजना कर लाभ शून्य है क्योंकि यह पहली बार में कर योग्य नहीं है।
निष्कर्ष
हमने इस लेख के माध्यम से अटल पेंशन योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को उपलब्ध कराया है साथ ही हमने लोगों द्वारा पूछे जाने वाले इस विषय से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर जवाब देने की पूरी कोशिश की है.
उम्मीद है आपको यह लेख पसंद आया होगा अगर आपको यह लेख पसंद आया है या इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें.
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