Employees Retirement, Employees Retirement Age Hike: हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु पर अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का आदेश दिया। प्रदेश सरकार की अधिसूचना को रद्द किया गया है। पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वापस बुलाया जाएगा। कर्मचारियों को दो साल का वेतन मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिली है। उनकी रिटायरमेंट आयु अब 60 वर्ष होगी।
हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की अधिसूचना निरस्त की। रिटायर कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया जाएगा। कर्मचारियों को दो साल का बकाया वेतन दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लिया। रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है।
यह है फैसला
- उन्हें 2 साल का वेतन देने का आदेश दिया गया है।
- कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भेदभाव को गैरकानूनी बताया।
- 10 मई 2001 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायर किया जाएगा।
- 60 साल से पहले रिटायर किए गए कर्मचारियों को वापस बुलाने का आदेश है।
- 60 वर्ष पूरे होने पर ही रिटायर किया जाएगा।
- 60 साल से पहले रिटायर कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाएगा।
- कोर्ट ने नौकरी पर वापस रखने के आदेश दिए।
- रिटायरमेंट की उम्र में भेदभाव गलत है।
- सभी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु में रिटायर होना चाहिए।
- 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता।
- कोर्ट ने दो साल का वेतन देने की व्यवस्था की।
- रिटायर कर्मचारियों को वापस नौकरी देने के आदेश हैं।
मुआवजा के तौर पर दो वर्ष का वेतन देने के आदेश
- कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों को दो साल का वेतन पेंशन से काटकर देने का आदेश दिया।
- शिमला हाई कोर्ट के आदेश से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
- कोर्ट ने प्रदेश सरकार की 21 फरवरी 2018 की अधिसूचना रद्द की।
- इस फैसले से कर्मचारियों को लाभ होगा।
- कोर्ट के निर्णय से रिटायर्ड कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।
- मुआवजे के रूप में दो वर्षों का वेतन देना होगा।
- कोर्ट के आदेश से कर्मचारियों की पेंशन कटेगी और वेतन मिलेगा।
कर्मचारियों को 2 साल के रिटायरमेंट आयु का लाभ
कोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों को मुआवजे के रूप में दो साल का वेतन देने के आदेश दिए। पेंशन काटकर दो वर्ष का वेतन देने का आदेश कोर्ट ने दिया। शिमला हाई कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हाई कोर्ट ने 21 फरवरी 2018 की अधिसूचना रद्द की। कर्मचारियों को दो साल का वेतन मुआवजे में मिलेगा।
प्रदेश सरकार की अधिसूचना रद्द की गई। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के बदले वेतन मिलेगा। कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के लिए राहतभरा है। पेंशन काटकर वेतन देने का निर्णय हुआ। अधिसूचना को कोर्ट ने अमान्य किया। शिमला हाई कोर्ट का आदेश कर्मचारियों के पक्ष में है।
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