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DOPT Notice: केन्द्रिय कर्मचारियो के लिए DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी, मई के अंत तक मिलेगा तोहफा

DOPT Notice

DOPT Notice: केंद्र सरकार के अंतर्गत CPAO और DOPT ने महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में पेंशन से जुड़ी गलतियों का उल्लेख है। PPO जारी करते समय अक्सर गलतियां होती हैं। इन गलतियों से पेंशनधारकों को समस्या होती है। पेंशनधारकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। विभाग और मंत्रालय अक्सर कॉमन गलतियां करते हैं।

गलतियों के कारण पेंशनधारकों को परेशानी होती है। PPO जारी करते समय विभागीय गलतियां सामान्य हैं। इन गलतियों से पेंशनधारकों को कठिनाइयाँ होती हैं। सरकारी सर्कुलर में इस समस्या पर जोर दिया गया है। सर्कुलर पेंशनधारकों की समस्याओं पर ध्यान दिलाता है।

विभाग करते है बड़ी गलती

  • CPAO ने बताया कि विभाग पेंशनधारकों के PPO में नाम शॉर्टकट में लिखता है।
  • पेंशनभोगी का पूरा नाम PPO में नहीं लिखा जाता है।
  • शॉर्टकट नाम लिखने से पेंशनधारकों को समस्याएं होती हैं।
  • उदाहरण के लिए, रामप्रवेश सिंह का नाम R.P Singh लिखा जाता है।
  • पेंशनधारक को शॉर्टकट नाम के कारण दस्तावेजों में दिक्कत होती है।
  • PPO में पूरा नाम न होने से पेंशन प्राप्त करने में समस्या आती है।
  • विभाग को नाम शॉर्टकट में नहीं, पूरा लिखना चाहिए।
  • पेंशनधारकों की पहचान में शॉर्टकट नाम समस्या पैदा करता है।
  • नाम सही तरीके से लिखने से परेशानी कम हो सकती है।
  • CPAO ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है।

CPAO ने दिया आदेश

  • CPAO ने कहा है कि PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग न हो। पेंशनभोगी का पूरा नाम सर्विस रिकॉर्ड से मिलान करें। PPO में वही नाम हो जो सर्विस रिकॉर्ड में है। शॉर्टकट नाम का उपयोग PPO में न करें। सभी विभाग/मंत्रालय इस निर्देश का पालन करें। सर्विस रिकॉर्ड से नाम की पुष्टि आवश्यक है।
  • PPO जारी करते समय पूरे नाम का ध्यान रखें।शॉर्टकट नाम से गलती हो सकती है।
  • गलत नाम से पेंशन में दिक्कत हो सकती है।
  • नाम की मिलान से सही जानकारी सुनिश्चित करें।
  • सभी विभाग PPO में सही नाम का उपयोग करें।
  • सर्विस रिकॉर्ड का नाम ही PPO में लिखें।
  • गलती से बचने के लिए पूरा नाम लिखें।
  • सही नाम से पेंशन जारी करना सुनिश्चित करें।
  • पेंशनभोगी का नाम पूरी तरह सही होना चाहिए।
  • सभी मंत्रालय नाम की पुष्टि करें।
  • PPO में शॉर्टकट नाम से परहेज करें।

क्या होता है PPO

PPO का पूरा नाम पेंशन पेमेंट ऑर्डर है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन और फैमिली पेंशन के भुगतान के लिए आधार बनता है। PPO प्राप्त होने के बाद पेंशनभोगी को इसे ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए कि उनका नाम, जन्म तिथि, और नॉमिनी का नाम व जन्म तिथि सही से दर्ज हैं या नहीं। यदि कोई गलती होती है तो उसे तुरंत सुधारवाना आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। PPO में किसी भी प्रकार की त्रुटि आगे चलकर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, इसलिए इसे ठीक करना बेहद जरूरी है।

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पेंशनभोगी हमेशा इस बात का रखे ध्यान

पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में नामांकित व्यक्ति का नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ पूरी तरह मेल खाते हों। PPO में दर्ज जानकारी और दोनों दस्तावेजों में नाम व जन्मतिथि सही होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन प्राप्त करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, पेंशनधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जानकारी सटीक और अद्यतित हो।

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मई के अंत तक पेंशनधारकों को मिलेगा फॉर्म-16

  • CPAO के अनुसार पेंशनधारकों को FORM-16 बैंक से मिलेगा।
  • पेंशन भुगतान बैंक पेंशनधारकों को FORM-16 देंगे।
  • पेंशन जिस बैंक से मिलती है, वही बैंक FORM-16 देगा।
  • पेंशनभोगी का FORM-16 बैंक से मिलेगा।
  • मई के अंत तक FORM-16 मिल जाना चाहिए।
  • पेंशनधारकों को FORM-16 बैंक से लेना होगा।
  • पेंशन बैंक FORM-16 उपलब्ध कराएगा।
  • FORM-16 पेंशन भुगतान बैंक से मिलेगा।
  • पेंशनधारकों को FORM-16 मई अंत तक मिलना चाहिए।
  • बैंक पेंशनभोगियों को FORM-16 देगा।
  • पेंशनधारकों को FORM-16 पेंशन बैंक से प्राप्त होगा।
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