केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में लेबर कार्डों को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका लक्ष्य है 38 करोड़ लेबर कार्डों को शामिल करना। व्यक्ति को सरकारी पेंशन होने पर ई-श्रम कार्ड योजना से अपवाद हो सकता है। समान रूप से, पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को ई-श्रम योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में आने वाले श्रमिकों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी शामिल हैं, जिनकी आयु 16-59 वर्ष के बीच होती है। इन व्यक्तियों को योजना में पंजीकरण करवाने का विकल्प उपलब्ध होता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई ‘किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत, अब तक किसानों को 14 किस्तें मिल चुकी है, प्रत्येक में ₹2000 की राशि डीबिटी से ट्रांसफर की जाती है। किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके लिए किसानों के पास किसान रजिस्ट्रेशन कार्ड और आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। इसके बाद, ऑनलाइन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023
“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” के अंतर्गत किसानों को हर वर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने का लक्ष्य है।
आर्थिक सहायता को तीन आसान किस्तों में बाँटा जाता है – प्रत्येक ₹2000 के। यह तब तक जारी रहता है जब तक किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता।
अब तक 14 किस्तें किसानों के बैंक खातों में स्थानित की गई है, और 15वीं किस्त की योजना बन रही है।
जिन किसानों के खातों में 14वीं किस्त की राशि अभी तक नहीं पहुँची, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने स्टेटस की जांच कर सकते हैं।
वे किसान जिनके बैंक खातों में 14वीं किस्त पहुँच चुकी है, वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर 15वीं किस्त प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों को 15वीं किस्त प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने बैंक खाते को डेबिट कार्ड से जोड़ना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- योग्यता #1: छोटे एवं सीमांत किसानों को शामिल किया गया है, जिनकी जमीन कम से कम 2 हेक्टेयर तक है।
- योग्यता #2: आवेदक किसान का भारत में मूल निवासी होना आवश्यक है।
- योग्यता #3: किसान को खेती के लिए उपयुक्त जमीन होनी चाहिए। यह जमीन खेती में उपयुक्त होनी चाहिए।
- योग्यता #4: आवेदक किसान को किसान पंजीकरण कार्ड की आवश्यकता होगी।
- योग्यता #5: आवेदक किसान के पास अपना ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।
- योग्यता #6: किसान की वार्षिक आय 1,90,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
इन मानदंडों के अनुसार, योग्य किसान विभाग के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- किसान रजिस्ट्रेशन नंबर: यह योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक है।
- जमीन से संबंधित दस्तावेज: खेती से संबंधित जानकारी के लिए।
- आवासीय प्रमाण पत्र: किसान का निवास प्रमाणित करने के लिए।
- आय प्रमाण पत्र: आय स्तर की पुष्टि के लिए आवश्यक।
- आधार कार्ड: पहचान और विवरणों की पुष्टि के लिए।
- बैंक खाते का विवरण: नकद लाभ के लिए आवश्यक।
- आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर: संपर्क जानकारी प्रदान करने के लिए।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2023 में आवेदन कैसे करें?
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2023 में आवेदन करने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं, जहां आवश्यक जानकारी दर्ज करके आवेदन पूरा करें।
आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2023 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
नाम, पता, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक खाते का विवरण आदि की जानकारी भरें और सबमिट करें।
रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करके प्रमाणित करें और आवेदन को जमा करें।
मूल दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें और आवेदन पूरा करें, ताकि आपका आवेदन पूरी तरह से प्रस्तुत हो सके।
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लेख श्रेणी | सरकारी योजना |
“पीएम सम्मान निधि योजना” के तहत, केंद्र सरकार द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है और उन्हें सरकार द्वारा विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं।
किसानों को इस योजना से जुड़ने के लिए “पीएम किसान सम्मान निधि योजना” के अंतर्गत पंजीकरण करवाना होता है। इसके बाद, उन्हें सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों को सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाते हैं। इनमें वित्तीय सहायता, कृषि सम्बंधित तकनीकी ज्ञान का प्रदान और किसानों की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाएं शामिल हैं।
“पीएम सम्मान निधि योजना” के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसानों को सरकार द्वारा कई सारे आने सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके माध्यम से किसानों को वित्तीय मदद, कृषि तकनीकी ज्ञान, और उनकी समृद्धि की दिशा में सहायता प्रदान की जाती है।
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