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ELSS Funds: इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीमों में होती है टैक्स की बचत, सालाना 1.5 लाख तक की है बचत

ELSS Funds

Equity Linked Savings Scheme: ईएलएसएस फंड में दो बड़े लाभ हैं: पहला, इक्विटी में उत्कृष्ट लाभ, और दूसरा, 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट। इसमें निवेश करके आपको टैक्स बचत का फायदा होगा।

Equity Linked Savings Scheme: नए निवेशक टैक्स बचाने और तगड़ा रिटर्न प्राप्त करने के लिए ईएलएसएस फंड की खोज करते हैं। ईएलएसएस फंड इ क्विटी-लिंक्ड से टैक्स छूट दिलाते हैं। ये फंड इक्विटी-ओरिएंटेड होते हैं और पोर्टफोलियो में 65% से अधिक इक्विटी होती है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह एक बेहतर एसेट क्लास है। तीन साल या उससे अधिक के लिए निवेश करने पर यह फायदेमंद है। इससे निवेशकों को इक्विटी मार्गदर्शन और टैक्स लाभ मिलता है।

  • ईएलएसएस फंड का पोर्टफोलियो इक्विटी-लिंक्ड सिक्योरिटीज से भरा होता है।
  • निवेशकों को स्थिरता और लंबे समय के लिए लाभ प्रदान करता है।
  • इससे निवेशकों को टैक्स बचाने का एक सुझावपूर्ण तरीका मिलता है।
  • ईएलएसएस फंड के माध्यम से निवेशक उच्च लाभ और कम नुकसान की कमी का अनुभव कर सकते हैं।
  • इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को टैक्स बचाने में मदद करना है।
  • ईएलएसएस फंड से जुड़े निवेशकों को लंबे समय के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश का अनुभव होता है।

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मिलते हैं दो बड़े फायदे

  • ईएलएसएस फंड में पहला लाभ है – इक्विटी से उत्कृष्ट मुनाफा।
  • दूसरा फायदा – 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट।
  • इस निवेश में 3 वर्षों का लॉक-इन होता है।
  • आपको कम से कम 3 वर्षों तक इन फंड्स में निवेश करना होगा।
  • इन फंड्स से टैक्स बचाने के लिए यह एक शानदार विकल्प है।
  • इससे निवेशकों को दोहरा फायदा होता है – मुनाफा और टैक्स सहूलियत।

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इस बात का रखें ध्यान

इन फंड्स से आए लाभों पर टैक्स छूट है, पर हर साल 1 लाख रुपये तक। इससे अधिक के लाभ पर 10% लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लाभ टैक्स-फ्री नहीं है, पर किसी भी साल 1 लाख तक का छूट मिलेगा। हर साल फायदे का 1 लाख रुपये से कम का हिस्सा टैक्स-फ्री है। 10% लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जब फायदा 1 लाख से अधिक होता है। आने वाले वर्षों में भी इस फायदे पर टैक्स लगेगा। ये छूट देशवासियों को निवेश के लिए अच्छा बना सकती है।

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