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Budget 2024 के पहले पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, 7 राज्यों के पेंशनभोगियों को मिला शानदार तोहफा

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मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 42% से बढ़कर 46% हो गया है। इस बढ़ोतरी का फायदा 1 जुलाई 2023 से ही दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले इस निर्णय की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे मंजूरी नहीं दी। हालांकि, अब पेंशनभोगियों के लिए यह खुशखबरी आ चुकी है।

बिहार सरकार ने दिया महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

बिहार सरकार ने छठे वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की है, जिससे कुल महंगाई भत्ता 239% हो गया है। इसी प्रकार, पांचवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी कर इसे 443% कर दिया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर भी आदेश जारी किया है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार का तोहफा

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे यह 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इस बढ़ोतरी का फायदा पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। इसके अलावा, जुलाई महीने की पेंशन के साथ 6 महीनों का एरियार भी मिलेगा।

राजस्थान सरकार एडवांस में देगी पेंशन

राजस्थान सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए अग्रिम पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पेंशनभोगी तीन महीने की पेंशन एडवांस में ले सकते हैं। यह योजना 1 अगस्त 2024 से सभी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए लागू होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार का पेंशन संशोधन

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने का आदेश जारी किया है, जिससे किसी भी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन ₹9000 से कम नहीं होनी चाहिए। यह आदेश सभी वेतन आयोगों से रिटायर हुए पेंशनभोगियों पर लागू होता है। इसके साथ ही, रिटायरमेंट की तारीखों पर भी इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने दिया सामाजिक सुरक्षा योजना का तोहफा

हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी सेवा या निजी संस्थान से रिटायर हुए पेंशनभोगियों को कम से कम ₹3000 मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह लाभ EPS-95 पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त, कम्यूटेशन रिकवरी पर कोर्ट द्वारा रुकवाए गए पेंशनभोगियों की रिकवरी भी रोकी जाएगी।

उत्तराखंड सरकार का आदेश

उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें पेंशनभोगियों की मृत्यु होने के बाद उनके वैध उत्तराधिकारी को एक महीने के भीतर कोषागार को सूचना देनी अनिवार्य की गई है। ऐसा नहीं करने पर परिवार वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

समापन

सात राज्यों की सरकारों द्वारा पेंशनभोगियों के लिए यह घोषणाएँ और आदेश पेंशनभोगियों के लिए राहत और सुरक्षा का संदेश लेकर आई हैं। इन कदमों से पेंशनभोगियों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह सभी प्रयास एक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करते हैं, जहाँ वृद्धावस्था में भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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Author

  • निशा खान

    नेहा खान ने हिंदी में एम.ए किया है और कई प्रतिष्ठित प्रकाशनों के लिए लेख लिखे हैं। लेखन उनका शौक है और उन्हें सरकारी योजनाओं, तकनीक, बिज़नेस आइडियाज और शिक्षा पर लिखना बहुत पसंद है। नेहा सरल और समझ में आने वाली जानकारी अपने पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं।

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